एसआईपीएफ विभाग के जिला कार्यालय करेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के सहायता केन्द्र के...
जयपुर, 15 सितम्बर। प्रदेश में जरूरतमंद, असहाय व अल्प आय वर्ग हेतु संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित/पंजीकृत समस्त परिवारों हेतु दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबंल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर ग्रामीण की संयुक्त निदेशक मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि उक्त योजना में आठ प्रकार की दुर्घटनाओं यथा रेल/वायु/सडक दुर्घटना, ऊँचाई से गिरने तथा ऊँचाई से किसी वस्तु के गिरने, मकान के ढ़हने के कारण, थ्रेशर मशीन, कुट्टी मशीन, आरा मशीन, ग्लाईन्डर आदि से, बिजली के झटके, डूबने, जलने एवं रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु/क्षति होने पर अधिकतम दस लाख रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष आधार पर सहायता राशि प्रदान की जा रही है। योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु एमएडीबीवाई पोर्टल पर दावेदार ....... Read More