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सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत अधिकाधिक समाज एवं संस्थाऎं जुड़े-मेघा रतन

अजमेर, 23 जून। विवाह में होने वाले अपव्यय को कम करने के लिये राज्य में सामूहिक विवाह के आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना-2021 प्रभावी है। इस योजना से सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजक समाज तथा संस्था प्रतिनिधियों की अनुदान प्राप्त करने में आ रही समस्याओं के निराकरण यथा योजना के प्रावधानों एवं तकनीकी पहलुओं की जानकारी के लिए समाज एवं संस्था प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। महिला अधिकारिता विभाग की उप निदेशक श्रीमती मेघा रतन ने कहा कि राज्य सरकार एवं विभाग इस योजना से अधिक-अधिक समाज एवं संस्था सहित वधु पक्ष को लाभान्वित करने के लिए संवेदनशील है। आवश्यकता इस बात की भी है कि समाज एवं संस्था भी इस योजना में विहित प्रावधानों एवं तकनीकी पहलुओं को भली भांति समझ कर अनुदान कार्यवाही में सम्मिलित होते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करें ताकि समाज एवं संस्था व वधू पक्ष को अनुदान राशि का भुगतान समयबद्ध एवं बिना किसी व्यवधान के प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा प्रति जोड़े 25 हजार रूपए अनुदान राशि स्वीकृत है। इसमें से 21 हजार रूपए प्रति वधू एवं 4 हजार रूपए प्रति जोड़ा आयोजक समाज एवं संस्था को येाजना की मार्गदर्शिका में विहित प्रावधानों की पूर्ति करने पर अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में समाज एवं संस्था को ऑनलाईन आवेदन उनकी एसएसओ आईडी के माध्यम से किया जाना होता है यदि उन्हें ऑनलाईन पोर्टल में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वे स्वंय उनसे एवं कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है। बैठक में समाज एवं संस्था के प्रतिनिधियो ने भी अपने सुझाव व्यक्त किए तथा वर्तमान में आ रही दिक्कतों के निराकरण के पहलुओं पर चर्चा की गई। Latest Press Releases 23 Jun, 2025 सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत अधिकाधिक समाज एवं संस्थाऎं जुड़े-मेघा रतन 23 Jun, 2025 आईसीडीएस के निदेशक वासुदेव मालावत ने ग्रहण किया कार्यभार 18 Jun, 2025 महिला अधिकारिता विभाग के स्थापना दिवस पर हुआ संगोष्ठी का आयोजन