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जिले के महाविद्यालय, कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्रीगंगानगर जिले में विशेष सतर्कता एवं एहतियाती उपाय सुनिश्चित कराने के संबंध में जिला कलक्टर व जिला आपदा एवं प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ. मंजू ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर के संवेदनशील भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले के समस्त राजकीय और गैर राजकीय महाविद्यालय, सभी प्रकार के कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित किया है। जिला कलक्टर ने समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया है कि इन आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। समस्त शैक्षणिक कार्मिक महाविद्यालय में उपस्थित रहकर विभागीय कार्यों का निर्वहन करेंगे। यह आदेश सम्पूर्ण श्रीगंगानगर जिले में तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।